Rules for leaving organization

यदि कोई छात्र मध्य सत्र में संस्था त्यागने और दूसरी संस्था में प्रवेश लेने की इच्छा करता है तो उसे विश्वविद्यालय
अधिनियमानुसार निम्न कार्यवाही पूरी करनी होगी।
(अ) संस्था त्यागने के उद्देश्य की लिखित सूचना करनी होगी।
(ब) समस्त शुल्कों को जमा करना होगा।
(स) उक्त सम्पूर्ण सत्र का पूर्ण शुल्क उसे महाविद्यालय को देना पड़ेगा।
(द) महाविद्यालय से प्राप्त अन्य सहायता, निःशुल्क शिक्षा या छात्रवृत्ति आदि की राशि लौटानी होगी।
(च) निःशेष प्रमाण-पत्र ;छव क्नमे ब्मतजपपिबंजमद्ध प्रस्तुत करना होगा।
(छ) स्थानांतरण प्रमाण-पत्र या आचरण प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति चाहने वाले छात्रों को 10/- रूपये जमा करना होगा।
(ज) समावधान निधि की वापसी महाविद्यालय छोड़ने पर टी.सी. लेते समय ही होगी बशर्ते अपनी रसीद प्रस्तुत करें।
समावधान निधि की वापसी महाविद्यालय छोड़ने के छः माह बाद नहीं की जायेगी।