Reservation

छ.ग. शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा:–

1 प्रत्येक षैक्षणिक सत्र में प्रवेष में सीटों का आरक्षण, तथा किसी षैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात:-
क. अध्ययन या संकाय की प्रत्येक षाखा मे वार्शिक अनुज्ञप्त संख्या मे से बत्तीस प्रतिषत सीटें
अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।
ख. अध्ययन या संकाय की प्रत्येक षाखा में वार्शिक अनुज्ञप्त संख्या मे से बारह प्रतिषत सीटें
अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।
. अध्ययन या संकाय की प्रत्येक षाखा में वार्शिक अनुज्ञप्त संख्या में से चैदह प्रतिषत सीटें
अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षित रहेगी।
परन्तु जहा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के
कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत क्रम
में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।
परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिश्ट व्यवस्था के पष्चात भी, जहा खण्ड क. ख. तथा
ग. के अधीन आरक्षित सिटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों
से भरा जाएगा।
.2 (1) बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड क. ,ख. ,तथा ग के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण
उध्र्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।
(2) निःषक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिको, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या
व्यक्तियों के अन्य विषेश वर्गो के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिषत ऐसा होगा, जैसा कि
राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया
जाए, तथा यह बिन्दु क्र. 2.1 के खण्ड क. ख. तथा ग. के अधीन यथास्थिति, उध्र्वाधर आरक्षण
के भीतर होगा।
3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिये संयुक्त रूप
से 3%  स्थान आरक्षित रहेगें। विकलांग आवेदकों को प्राप्तांको का 10% अंको का अधिभार
देकर दोनों वर्गो का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।
4 सभी वर्गो में उपलब्ध स्थानों में से 3% स्थान महिला छात्राओं के लिये आरक्षित रहेगा।
5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी ओपन काम्पीटीशन
में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत अप्रभावित
रहेंगी, परन्तु ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग
की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटे भरी जाएगी।
6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। 1/2
प्रतिशत एवं 1 प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।
7 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाए।