अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।
1 स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा में एक विषय में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी-केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
3 विधि स्नातक प्रथम/द्वितीय में निर्धारित एग्रीगेट 48% पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदाकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेष की पात्रता होगी।
4 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण अस्थायी प्रवेश छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।