Eligibility for Admission

निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा

क. छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छ.ग. में स्थायी सम्पत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के
शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी के कर्मचारी,
राष्ट्रीयकृत बैंको तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यवसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका
पंदाकन छत्तीसगढ़ में है । उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितो तथा उनके आश्रितो
को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात भी
स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियो
को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।
ख. सम्बद्ध वि.वि. से या सम्बद्ध वि.वि. द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों और वि.वि. से अर्हकारी परीक्षा
उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश:

क. 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
किन्तु वाणिज्य व कला संकाय के विद्यार्थियो को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बी.
एस.सी. (गृहविज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी।
ख. स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदको को उन्हीं विषयों की क्रमशः द्वितीय/तृतीय
वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीयस्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं
होगी।

 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश:-

. बी.काॅम./बी.एस.सी. (गृहविज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम.काॅम/
एम.एस.-सी (गृहविज्ञान)/एम.ए.पूर्व प्रथम सेमेस्टर एवं आवेदित विषय लेकर बी.एस.-सी
उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.सी./एम.ए. पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
. स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष /प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विशय के स्नातकोत्तर द्वितीय
वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की पूर्ण अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों
को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।